एक डाक सहायक द्वारा डाकिए को सौपे जाने वाली डाक वस्तुओ को लेते समय एक पोस्टमैन को Receipts for articles issued for delivery नामक आर्टिक्ल से निम्न बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए -
Postman must sign the registered and parcel abstracts (Forms R.P. 33 and R.P. 8), the registers of V.P. articles received or the delivery slips, where they may be in use, for the registered letter mail and parcel mail articles made over to them for delivery. When signing for the articles, the postmen are required themselves to write, in words, the number of articles given to them, the total amount to be collected on account of any parcel postage or customs duty that may be due and the total amount to be recovered, from the addressees of V.P. articles. In the case of delivery slips, these entries should be made by the postman below the last entry in the slip. If an alteration in the particulars of an article made over to a postman for delivery is made in the delivery slip by the Assistant, it must be attested by the postman also.
- डाकिए को सौपे जाने वाले रजिस्ट्री डाक पत्र और पार्सल डाक वस्तुए लेते समय VP आर्टिक्ल के रजिस्टर पर या फिर वितरण पर्ची पर पावति जरूरी देनी चाहिए
- जब पोस्टमैन को चाहिए कि वह अपने delivery स्लिप पर हस्ताक्षर करने से पहले सौपे हुए पत्रो की संख्या को, किसी पार्सल डाक या सीमा शुल्क के कारण एकत्र की जाने वाली कुल राशि और देय कुल राशि को शब्दो मे लिख ले।
- delivery स्लिप के मामले में, ये entry डाकिया द्वारा पर्ची में अंतिम entry के नीचे की जानी चाहिए। यदि डाकिया को डिलीवरी के लिए भेजी गई किसी वस्तु के विवरण में सहायक द्वारा डिलीवरी स्लिप में कोई बदलाव किया जाता है, तो इसे डाकिया द्वारा भी सत्यापित किया जाना चाहिए।
2. The postmen also required to sign the postage account in acknowledgement of the postage due on unpaid articles of the letter mail made over to them, and when doing this to write, in words and figures, the total amount of the postage for which they are responsible.
3. No postman is permitted to receive for delivery an insured article of greater value than Rs. 500/-. The aggregate value of insured /VP/COD/BANKING/MO/IPPB that may be made over at one time to a single postman for delivery should not ordinarily exceed Rs. 4000 to Rs. 8000 subject to prior consultation with police.
2. डाकिए को सौपे हुए unpaid आर्टिक्ल पर लगी पावति मे postage account पर भी हस्ताक्षर करने होते है और ऐसा करते हुए डाक की कुल राशि, जिसके लिए वे जिम्मेदार हैं को शब्दों और अंकों में लिखना जरूरी होता है
3. किसी भी डाकिया को 500/- रुपये से अधिक मूल्य की बीमाकृत वस्तु डिलीवरी के लिए प्राप्त करने की अनुमति नहीं है। बीमाकृत/वीपी/सीओडी/बैंकिंग/एमओ/आईपीपीबी का कुल मूल्य जो एक समय में डिलीवरी के लिए एक ही डाकिये को आमतौर पर 4000 से रु. 8000 रुपये से अधिक नहीं सौंपा जा सकता है और ऐसा करने से पहले पुलिस के साथ पूर्व परामर्श कर लेनी चाहिए।
Note. - A single insured article up to Rs. 500/-, and the aggregate value of the insured/VP/COD/BNAKING/MO/IPPB sent out for delivery through a single ABPM/ Dak sewak should not exceed Rs. 15000/- Divisional Head may increase the above mentioned aggregate amount from 15000/- to Rs. 25000/- subject to prior consultation with police.
नोट :- एक एबीपीएम/डाक सेवक के माध्यम से 500/- रुपये तक की एक बीमाकृत वस्तु और डिलीवरी के लिए भेजे गए बीमाकृत/वीपी/सीओडी/बीनेकिंग/एमओ/आईपीपीबी का कुल मूल्य 15000/- रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। Divisional Head उपर्युक्त कुल राशि को 15000/- से बढ़ाकर रु. 25000/- पुलिस से पूर्व परामर्श से कर सकता है।
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